इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश 2022 UP EWS certificate application form|

उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड कैसे करें

यूपी इडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाण पत्र Form डाउनलोड 2022 :- केंद्र सरकार व राज्य सरकार देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण सम्बंधित योजनाये व नियम लागु करती रहती है. सरकारों द्वारा जारी किये गए योजनावों से SC, ST तथा OBC जाति समूह के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहुत लाभ पहुचता है. किन्तु सामान्य जाति (सवर्ण जाति ) में भी असंख्य ऐसे परिवार है जो कि गरीबी में अपना जीवन यापन करते है. अतः राज्यों के सवर्ण जाति के लोगों के उत्थान हेतु EWS सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र फॉर्म (EWS Certificate Application Form) जारी किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के सवर्णों को आरक्षण देने हेतु EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिया है. यूपी के सामान्य जाति के नागरिक EWS Praman Patra Application Form को भरकर 10% का आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

आज के इस लेख में यही साझा करेंगे कि UP EWS सवर्ण आरक्षण फॉर्म हेतु आवेदन कैसे करें? UP EWS Application Form PDF Download कैसे करें? अतः UP Economically Weaker Section Form से जुडी सभी जानकारी को जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

हाइलाइट्स: UP EWS Application Form PDF Download

मुख्य विषय इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड उत्तर प्रदेश
सरकार यूपी सरकार
उदेश्य सामान्य वर्ग के लोग 10% सवर्ण जाति आरक्षण योजना का लाभ प्राप्त कर सके
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in
EWS प्रमाण पत्र PDFउत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड

UP EWS Certificate Application Form PDF Download 

यूपी EWS आरक्षण योजना के तहत राज्य के General Category को सरकारी नौकरी, संस्थानों में दाखिला, सेवावों में भर्ती हेतु आरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है. इस इडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण योजना के अनुसार 10% का लाभ केवल सामान्य वर्ग के लोगों को ही दिया जायेगा. SC, ST तथा OBC जाति समुदाय के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. 

उत्तर प्रदेश के निवासियों को 10% का आरक्षण प्राप्त करने हेतु UP EWS Application Form PDF Download कर अप्लाई करना होता है. साथ ही इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ आवेदक को कुछ जरुरी दस्तावेजों को संलग्न कर के जमा करना होता है. ध्यान रहे EWS Praman Patra एप्लीकेशन फॉर्म  के साथ जो भी दस्तावेज जोड़े, उनमे दी गयी सभी जानकारियां सत्य हो. अन्यथा किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी जाने पर आपका EWS Certificate Form को रद्द कर दिया जायेगा.

उत्तर प्रदेश इडब्यूएस प्रमाण पत्र फॉर्म जारी करने का उद्देश्य 

सवर्ण आरक्षण योजना को जनवरी 2019 में देश भर में लागू किया गया जिससे कि आर्थिक परेशानियों से सामना कर रहे सामान्य जाति के परिवारों को आरक्षण दिया जा सके. EWS सामान्य जाति आरक्षण योजना के तहत सवर्णों को 10% का आरक्षण (Reservation) देने का दिशा-निर्देश जारी किया गया. 

सरकारी नौकरी, सिविल सर्विसेज की पढाई, विश्वविध्यालय में दाखिला आदि में आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म को बनवाना होगा. UP EWS Praman Patra की वैधता को 1 साल के लिए ही रखा गया है. अतः आवेदक जिस भी क्षेत्र में 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे है उन्हें EWS प्रमाण पत्र की वैधता को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करना होगा. 

Uttar Pradesh EWS Praman Patra आवेदन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज 

आर्थिक रूप से कमजोर जो भी आवेदक UP EWS Certificate Form के लिए आवेदन कर रहा है उनके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरुरी है.

  1. आवेदन हेतु EWS आवेदन फॉर्म
  2. उम्मीदवार का आधार कार्ड
  3. पहचान पत्र ( पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमे से कोई भी )
  4. उम्मीदवार के परिवार के सभी सदस्यों का आय का स्त्रोत ( आय प्रमाण पत्र )
  5. जमीन का विवरण
  6. स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
  7. उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज़ फोटो
  8. UP निवास प्रमाण पत्र
  9. उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की फोटोकॉपी

EWS उत्तर प्रदेश प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए नियम या मापदंड  

EWS प्रमाण पत्र में नियम उत्तर प्रदेश :-  यूपी इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए जो भी सामान्य वर्ग के परिवार आवेदन करना चाहते हैं उनमे नीचे दिए गए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए.

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो. EWS Praman patra Form के लिए अप्लाई करते वक़्त अपनी नागरिकता साबित करने हेतु UP निवास प्रमाण पत्र को जमा करना होगा.
  2. उत्तर प्रदेश राज्य के केवल सामान्य या सवर्ण जाति समूह के लोग EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  3. आवेदक का तथा आवेदक के सभी परिवार का वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम होना चाहिए.
  4. उम्मीदवार के पास 5 एकड़ से अधिक खेती या जमीन नहीं होनी चाहिए.
  5. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए.
  6. सवर्ण जाति समुदाय के लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूखंड 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें?

EWS प्रमाण पत्र UP पीडीऍफ़:- उत्तर प्रदेश ews सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को सर्वप्रथम UP EWS Certificate Application Form PDF प्राप्त करना होगा. सामान्य वर्ग के आवेदक उत्तर प्रदेश इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या तहसील से भी प्राप्त कर सकते है.

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EWS Praman Patra application form

यूपी ews praman patra pdf form को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया है जिसपर क्लिक कर के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं.

UP EWS Certificate Application Form PDF Download in Hindi – Click here

Ews प्रमाण पत्र फॉर्म हेतु अप्लाई करने की प्रक्रिया :- 

  1. आवेदक को सर्वप्रथम ews प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा. ऊपर दिए गए लिंक से आवेदक सवर्ण आरक्षण योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं.
  2. आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा. जैसे कि आवेदक का नाम, पता, व्यवसाय, जाति, उपजाति, जिला, गाँव, ब्लॉक इत्यादि.
  3. फॉर्म को भरने के बाद आवेदक को ews प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा. (ध्यान रहे जो भी डाक्यूमेंट्स को संलग्न कर रहे उसकी सभी फोटोकॉपी डिटेल्स साफ़ सुथरी हो.)
  4. दस्तावेजों को Uttar Pradesh EWS Certificate Application Form के साथ जोड़ने के बाद आवेदक को तहसील या जनसेवा केंद्र में जाकर जमा करना होगा.
  5. फॉर्म को जमा करने के बाद कार्यालय के कर्मचारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म को चेक किया जायेगा. इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फॉर्म तथा सभी दस्तावेज सही होने पर आपके आवेदन फॉर्म को स्वीकार लिया जायेगा. 
  6. आवेदन के कुछ दिन बाद यूपी EWS प्रमाण पत्र आवेदक को सौप दिया जायेगा. 

यूपी EWS प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

UP EWS Certificate Form के लिए ऑनलाइन apply करने की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है. अतः सवर्ण जाति (General category) समुदाय के लोगों को Uttar Pradesh EWS Praman Patra pdf Form को download कर के ही आवेदन करना होगा. ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के बाद EWS प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को मोबाइल के जरिये सूचित कर दी जाएगी. 

यूपी इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा जब भी राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी तो इस वेबसाइट के जरिये बता दिया जायेगा.  

EWS Praman Patra Uttar Pradesh Form से होने वाला लाभ 

Benefits of Economically Weaker Section :- यूपी इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के लिए apply करने वाले सामान्य वर्ग समुदाय के लोग निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

  1. यूपी सामान्य वर्ग जाति से सम्बन्ध रखने वाले नागरिक EWS Praman Patra Form को बनवाकर 10% आरक्षण का लाभ ले सकते हैं.
  2. सवर्ण जाति के जिन भी परिवारों का कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है वो EWS सर्टिफिकेट फॉर्म के तहत आरक्षण का फायदा ले सकता है.
  3. सरकारी नौकरियों तथा सेवावों में भर्ती के दौरान सामान्य वर्ग जाति लाभ ले सकती है.
  4. संस्थानों या विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते समय लाभ प्राप्त कर सकते है.

सारांश – UP EWS Praman Patra Avedan form PDF Download

उत्तर प्रदेश इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी प्रक्रिया को ऊपर बताया गया है. साथ ही यह भी बताया गया है कि UP EWS Certificate Application Form के लिए आवश्यक दस्तावेज तथा मापदंड क्या है. इसके अतिरिक्त सवर्ण जाति समुदाय के लोग EWS सर्टिफिकेट फॉर्म के लिए आवेदन करने के बाद कौन कौन से लाभ प्राप्त कर सकते है यह भी बताया गया है. 

अगर किसी आवेदक को यूपी सवर्ण जाति आरक्षण प्रमाण पत्र फॉर्म से सम्बंधित किसी प्रकार का सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. 

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